New Voter ID Rules
👉 नया वोटर कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल चुनाव आयोग ने बदला नियम, अब देनी होगी माता-पिता की यह जरूरी जानकारी
👉नई दिल्ली: यदि आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) बनवाने जा रहे हैं, या घर के किसी सदस्य का नया नाम मतदाता सूची में जुड़वाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने नए वोटर आईडी के ऑनलाइन पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए आवेदकों को माता-पिता से जुड़ी एक खास जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने नियमों में क्या बदलाव किया है और अब नया वोटर कार्ड बनवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।
👉ऑनलाइन फॉर्म-6 में हुआ बड़ा बदलाव
जब भी कोई नागरिक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है, तो उसे फॉर्म-6 (Form-6) भरना होता है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए नए अपडेट के मुताबिक, अब इस फॉर्म को भरते समय आवेदकों को अपने माता-पिता की SIR (सुरक्षित पहचान रिकॉर्ड/संबंधित डेटा) से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इससे पहले तक माता-पिता का नाम देना तो जरूरी होता था, लेकिन उनके वोटर कार्ड या पहचान से जुड़े इस विशेष डेटा (SIR) को देना ऐच्छिक या सरल था। अब इसके बिना आपका ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा।
👉चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची (Voter List) को पूरी तरह से पारदर्शी, त्रुटिहीन और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाना है। इस नए नियम के पीछे निम्नलिखित मुख्य वजहें हैं:
- फर्जी पहचान पर लगाम: अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग फर्जी पते या गलत जानकारियों के आधार पर नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। माता-पिता के डेटा लिंकिंग से इस पर पूरी तरह रोक लगेगी।
- डुप्लिकेट वोटर्स का खात्मा: कई बार एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज हो जाता है। पैरेंटल डेटा मैच होने से सिस्टम तुरंत डुप्लिकेट पहचान को पकड़ लेगा।
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी: माता-पिता की सही जानकारी होने से बीएलओ (BLO) और चुनाव अधिकारियों के लिए आवेदक के पते और पहचान का सत्यापन (Verification) करना बेहद आसान और तेज हो जाएगा।
👉नए नियम के तहत कैसे करें आवेदन
अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें।
- रजिस्ट्रेशन करें: अपने मोबाइल नंबर की मदद से पोर्टल पर लॉग-इन या साइन-अप करें।
- फॉर्म-6 चुनें: नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए 'Form 6' पर क्लिक करें।
- माता-पिता की जानकारी दर्ज करें: फॉर्म भरते समय अपने विवरण के साथ-साथ माता-पिता के नाम और उनके SIR/वोटर आईडी विवरण को ध्यानपूर्वक भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) और निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारियों को एक बार री-चेक करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
👉महत्वपूर्ण नोट: ऑनलाइन फॉर्म भरते समय माता-पिता के दस्तावेजों (जैसे उनका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड) को अपने पास पहले से तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन निरस्त (Reject) किया जा सकता है।